सीजी मितान खबर का असर: 24 से 29 नवंबर तक पाटन में लगेगा शिविर, वाहनों में लगवा सकते है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पढ़िए पूरी खबर

दुर्ग।  परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार निर्देश के अनुक्रम में आम जनता, कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत पाटन में 24 से 29 नवंबर, जनपद पंचायत धमधा में 1 से 6 दिसंबर, जनपद पंचायत में 8 से 15 दिसंबर, नगर पंचायत जामुल में 16 से 20 दिसंबर और नगर पंचायत अहिवारा में 22 से 31 दिसंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में ही हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी करेंगे। बता दे कि एक दिन पहले ही सीजी मितान ने इस विषय पर खबर प्रकाशन कर आवाज उठाई थी।