जशपुर। खाद्य अधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय, सह संचालनकर्ता एजेंसी उचित मूल्य दुकान (शहरी) जशपुर एवं विक्रेता उ.मू.दु.कमांक 562001001 जशपुर श्री शंकर गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन की महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशनकार्ड हितग्राहियों को प्रतिमाह निर्धारित मात्रा एवं दर में माह के प्रथम दिवस से ही खाद्यान्न प्रदाय किये जाने के निर्देश है। खाद्य निरीक्षक द्वारा आदेश के परिपालन में 16 मई .2024 को उचित मूल्य दुकान क्रमांक 562001001 का भौतिक सत्यापन दुकान के विक्रेता एवं उपस्थित उपभोक्ताओं के समक्ष किया जाकर पंचनामा एवं बयान लिया गया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार उ.मू.दु.क्रमांक 562001001 के भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन शेष खाद्यान्न की प्रदर्शित मात्रा से चावल 9.88 क्विंटल, शक्कर 3.45 क्विंटल एवं नमक 20.04 क्विंटल कम पाया गया है। जिसका सरकारी मूल्य के अनुसार चावल 9.88 क्विंटल की राशि पैंतीस हजार चौरानवे, शक्कर 3.45 क्विंटल की राशि बारह हजार तीन सौ चौबीस तथा नमक 20.04 क्विंटल की राशि बीस हजार सात सौ इक्तालीस इस प्रकार कुल रूपये 68 हजार 159 के खाद्यान्न का गबन किया गया है जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका (11). (13), (14), (15) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(7) के तहत दंडनीय है।
सह संचालनकर्ता एजेंसी एवं विक्रेता उचित मूल्य दुकान क्रमांक 562001001 को कहा गया है कि स्पष्ट करें कि किये गये उक्त कार्य के लिए क्यों न एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाये। उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब प्राप्त न होने के स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

- May 29, 2024
खाद्यान्न गबन के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सह संचालनकर्ता एजेंसी एवं विक्रेता उचित मूल्य दुकान क्रमांक 562001001 शहरी जशपुर को नोटिस जारी
- by Balram Yadu