मुंगेली । मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अखरार में सचिव को निलंबित कर दिया गया है, जिला पंचायत के आदेश के पत्र क्रमांक 6745 पत्र दिनांक 12,11,2021 को यह आदेश जारी किया गया कि ग्राम पंचायत अखरार के सरपंच/सचिव के द्वारा 14 वित्त की राशि में अनियमितता कर फर्जी तरीके से राशि आहरण कर गबन करने से सम्बंधित शिकायत की जांच प्रतिवेदन दिनांक 14,8,21 के अनुसार सचिव द्वारा 14 वित्त की राशि जी पी ड़ी पी में बिना कार्य योजना के राशि का आहरण करना जी पी ड़ी पी में कार्ययोजना के अनुसार राशी व्यय नही करना 14 वित्त के अनुमोदित राशि से अधिक राशि व्यय करना 14 वित्त की राशि का गबन से सम्बंधित प्रतिवेदन के आधार पर सचीव को कारण बताओ नोटिश पत्र जारी किया गया था , सचीव द्वारा प्रतिउत्तर में दिये गए जवाब सन्तोष जनक नही था ,ग्राम पंचायत की राशि का लगातार दुरुपयोग करना उच्चाधिकारियों के आदेश की लगातार अवहेलना करना, मानसिंह परस्ते पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अखरार का यह कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन निर्मित पंचायत सेवा नियम 1999के भाग दो नियम 4,1 क के विरुद्ध होने के कारण मानसिंह परस्ते पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं।
आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के नुकसान 14 वित्त की राशि में घोटालों के साथ साथ कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को दी जानी वाली राशि मे भारी अनियमितता व फर्जी gst बिल लगाकर भी भुगतान कर आर्थिक अनिमितता की गई ?