बठेना का राशन दुकान में अनियमितता , हितग्राहियों को कम दे रहा था चांवल, नमक दिया ही नहीं और कर दी आनलाइन एंट्री, जांच के बाद एसडीएम ने किया दुकान को निरस्त, क्या है पूरा मामला पढ़िए पूरी खबर

पाटन। ग्राम बठेना में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पाए जाने के बाद एसडीएम ने दुकान को निरस्त( बर्खास्त) कर दिया है। अब दुकान को पास के गांव तुलसी के दुकान से संलग्न किया है। जो की बठेना में ही राशन वितरण करेगा। पूरा मामला यह है की ग्राम पंचायत बठेना में रामसीता स्व-सहायता समूह के नाम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटित था। जिसके विक्रेता सुरेश कुमार साहू थे। जानकारी के मुताबिक शास. उचित मूल्य की दुकान बठेना के दुकान संचालक द्वारा नमक का वितरण हितग्राहियों को नहीं देना, शासकीय उचित मूल्य की दुकान आई डी क्रमांक-432004064 शास. उचित मूल्य की दुकान ग्राम कर उसका ऑनलाईन वितरण एण्ट्री करना, हितग्राहियों को कम चावल देना, राशनकार्ड में गलत तरीके से एण्ट्री, पंजियों का संधारण नहीं करना, बोर्ड का प्रदर्शन नहीं करना, भौतिक सत्यापन में दुकान में सामग्री अधिक पाया गया। दुकान संचालक द्वारा की जा रही घोर अनियमितता एवं लापरवाही किया जाना पाया गया। इस में संबंध में संचालनकर्ता को दिनांक 11.05.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, जिसमें संचालनकर्ता द्वारा दिनांक 15.05.2023 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। लिखित जवाब के तस्दीक हेतु एसडीएम द्वारा खाद्य निरीक्षक पाटन को पृथक से ज्ञापन जारी किया गया। खाद्य निरीक्षक पाटन के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता द्वारा रिफाईड नमक का वितरण नहीं किया गया था, लेकिन उसकी फर्जी ऑनलाईन एण्ट्री कर वितरण दिया गया है। जांच होने के पश्चात् नमक का वितरण किया गया है। संभावना थी कि यदि जांच नहीं होती तो विक्रेता द्वारा नमक का वितरण नहीं किया जाता। भौतिक सत्यापन में दुकान में चावल 3.32 क्विंटल, शक्कर, 0.045 क्विंटल, 4.98 क्विंटल नमक (रिफाईड) अधिक पाया गया। भौतिक सत्यापन की उक्त गणना ऑनलाइन दुकान में बचत मात्रा के आधार पर की गई है, जो कि सही है। दुकान संचालक द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है। जवाब में दुकान संचालकों द्वारा राशनकार्ड में ओवर-राईटिंग (काट-छाट), पंजियों का संधारण, बोर्ड का प्रदर्शन नहीं करने के संबंध में कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। संचालित एवं आबंटित दुकान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कडिका 11. 13. 14 एवं 15 का उल्लंघन पाए जाने के कारण एवं जांच में पाई गई अनियमितता / शासन के आदेशों के अवहेलना के फलस्वरूप जो कि छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 16 के तहत उत्काल प्रभाव से निरस्त (बर्खास्त) किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामवासियों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की वितरण व्यवस्था नियमित रखे जाने से उद्देश्य से दुकान आई.डी. क्रमांक 432004107 ग्राम पंचायत चंगोरी (संचालनकर्ता – मां दुर्गा दीदी बैंक गनियारी) में आगामी आदेश पर्यन्त / आबंटन तक अस्थाई रूप से संलग्न की गई है। शास. उ.मू. दुकान संचालक द्वारा उक्त निरस्त (बर्खास्त ) दुकान का संचालन राशनकार्डधारकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत भवन बठेना या फिर उचित मूल्य की दुकान भवन बठेना में ही किया जावेगा।