अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग के खिलाफ जामुल पालिका की अब तक के सबसे बड़ी कार्रवाई, जेसीबी लेकर अधिकारी पहुंचे कार्रवाई करने, कलेक्टर के फरमान के बाद हरकत में आया पालिका प्रशासन

जामुल। नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मामले में जामुल पालिका ने बडा़ कदम उठाये है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जे पी बन्जारे ने जानकारी दिया है कि जामुल नगर पालिका क्षेत्र मे कई जगह कृषि भूमि को टुकड़ों में विभाजित कर मार्ग संरचना तैयार किया गया था जिसको नगर पालिका प्रशासन ने शासन के नियमानुसार बुधवार को कार्यवाही किये है।
इसके पूर्व भी जामुल के वार्ड क्रमांक 01 एवं 04 में भी अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही किया गया है ।
नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र में जहाँ जहाँ अवैध प्लाटिंग किया गया है उसका शिघ्र परीक्षण राजस्व विभाग पटवारी से करवा कर कार्यवाही हेतु शासन की जानकारी में ला कर आगे भी कार्यवाही किया जायेगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी जे पी बन्जारे ने बताया कि शिवपुरी जामुल के वार्ड क्रमांक 16 में 07 एकड़ ,वार्ड 17 में 02 एकड़ एवं वार्ड 18 महाराणा प्रताप नगर जामुल में 02 एकड़ कृषि भूमि प्लाट काट कर मुरम डाल कर सड़क बनाये है एवं सीमेन्ट पोल व चुना से निशान लगा कर भूमि को टुकडों में प्लाट काटा गया है । कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण नियम 2013 के अतर्गत अभिन्यास स्वीकृति भी नहीं ली गई है और न ही भूस्वामीयों को शासन द्वारा कालोनाईजर लाइसेंस जारी किया गया है ।
इस भूमि पर जमीन के टुकडो़ में विक्रय हेतु किये अवैध प्लाटिंग को जामुल पालिक नगर प्रशासन की टीम अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने हेतु फिल्ड में जाकर कार्यवाही की व जे सी बी से , संरचना ध्वस्थ किया गया एवं मौके पर पड़े मुरुम की जप्ती बनाये।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल जे पी बन्जारे ने आम जनता से अपील किये हैं कि जमीन खरीदने से पहले उसकी उपयोगिता के संबंध में नगर तथा नगर निवेश शाखा दुर्ग से जानकारी प्राप्त कर ले, साथ ही साथ यह भी जानकरी ले लेवे कि बिक्री हेतु जो जमीन है वो भू परिवर्तित (डायवर्टेड) है की नहीं , इस विषय की पुरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेवे ।
जामुल मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं नगर तथा निवास शाखा (टाऊन कंट्री प्लानिंग ) के बिना भूमि विक्रय करने वालों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी ( एफ आई आर) दर्ज कराई जायेगी।