कार्य में लापरवाही बरतने वाली शिक्षक तथा शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले संकुल समन्वयक को कलेक्टर ने किया निलंबित

जशपुर : जशपुर कलेक्टर डॉ.रवि मित्तल ने बड़ी कार्यवाही करते हुवे बगीचा ब्लॉक के उपरभादू प्रधान पाठक शीतल राम नामदेव और संकुल समन्वयक श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा यह कार्यवाही कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है।

ज्ञात हो की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवता के साथ साथ समय पर कार्य संपादन व अपने पद और कर्तव्यो का सही से निर्वाहन सभी कर्मचारियों से कराने जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल इन दिनों पूरी ताकत झोंक रहे हैं।वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती बरतते हुवे कलेक्टर द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इस क्रम में जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने बगीचा विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक शाला उपरभादू की सहायक शिक्षक श्रीमती मारिया लोरेता मिंज को कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गई। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य संपादित कर रहे हैं। संबंधित द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य के साथ-साथ अपने पदांकित संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहें हैं जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित “संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे” का निर्देश दिया गया है, किन्तु संबंधित द्वारा अपने पदांकित संस्था में तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य न कराकर केवल संकुल शैक्षिक समन्यक का कार्य संपादित कर रहें हैं, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।जिस कारण श्रीमती मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने शिक्षा विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर घोर लापरवाही बरतने के कारण प्रधान पाठक शीतल राम नामदेव को भी निलंबित किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित न होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना जांच प्रतिवेदन एवं बयान के आधार पर प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस कारण शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन दोनों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील करने कलेक्टर ने निर्देश दिया है