बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के गठन से 60 प्रकार के प्रवर्गाे में जैसे रेजा-कुली, राजमिस्त्री, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई आदि प्रवर्गाे मे निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर उन्हे जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए योजनाएं संचालित कर लाभान्वित किया जा रहा हैं। पूर्व में ऐसे श्रमिक जिनके द्वारा वैधता समाप्त होने के पश्चात तथा समायावधि के भीतर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये थे उन्हे 31 जनवरी 2025 तक आवेदन प्रस्तुत करने का छुट प्रदाय किया गया था। पुनः ऐसे श्रमिक जिनके द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं उन्हे 31 मार्च 2025 तक आवेदन प्रस्तुत करने की छुट प्रदाय की गई है।
वर्तमान में एक बार पंजीयन होने के पश्चात पंजीयन अवधि 5 वर्ष तक वैध होता हैं उसके बाद पंजीयन का नवीनीकरण कराया जाना प्रावधानित हैं। पंजीयन नवीनीकरण हेतु हितग्राही वैधता समाप्त होने एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकता हैं ऐसा नही करने पर पंजीयन रद्द माना जाता हैं। अतः ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 01 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया हैं, ऐसे निर्माण श्रमिक दिनांक 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण हेतु श्रम कार्यालय, श्रमेव जयते मोबाईल एप्प, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्रों, विभागीय वेबसाईट श्रमेव जयते एवं च्वाईस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु श्रम विभाग कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0771- 3505050 पर संपर्क कर सकते है।
