छग में LB शिक्षकों को संविलियन की तारीख से मिलेगी पेंशन : 2018 से पहले नियुक्त की नही जुड़ेगी सेवा, नए आदेश से शिक्षकों में नाराजगी

रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 से पहले नियुक्त LB शिक्षकों को सरकारी सेवक मानने से इनकार कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर उन शिक्षकों से मिले आवेदनों को अमान्य घोषित किया है, जिनका 1 जुलाई 2018 में संविलियन किया था।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 से पहले के एलबी शिक्षकों को सरकारी सेवक मानने से इनकार कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर उन शिक्षकों से मिले आवेदनों को अमान्य घोषित कर दिया है, जिन शिक्षकों का 1 जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।

आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि एलबी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की तारीख से सेवा गणना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, शिक्षकों के पेंशन निर्धारण सहित अन्य सभी लाभों के दावों को खारिज कर दिया गया है। 

1 जुलाई 2018 से मिलेंगी पेंशन सहित सभी लाभ

आदेश में 30 जून 2018 के पुराने संविलियन निर्देश की कंडिका 4 और 5 का हवाला दिया गया है। इसके तहत एलबी शिक्षकों को मिलने वाली पेंशन समेत सभी लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही की जाएगी। इससे पहले के किसी भी दावों को मान्य नहीं किया जाएगा।

पंचायत-नगरीय निकायों में 2011 में नियुक्ति की

छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों में करीब 2011 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उन शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। ऐसे में 2018 से पहले करीब आठ साल के लिए उन्हें सरकारी शिक्षक के रूप में मानने से इनकार कर दिया है।