हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, मामला रानितराई थाना क्षेत्र के बोरिद का, आपसी विवाद के बाद आरोपी ने अपने पत्नी की हत्या कर दी

, पाटन : रानी तराई थाना अंतर्गत ग्राम बोरिद निवासी राजू बारले को न्यायालय ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 18 जून 2020 को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई। आरोपित राजू बारले ने रिंकी सिन्हा को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। रिंकी सिन्हा और राजू बारले दो साल से एक ही घर में निवास कर रहे थे। आपसी विवाद में राजू बारले ने डंडा, ईंट का टुकड़ा और स्टील के झारा से रिंकी सिन्हा के साथ मारपीट की। घटना में रिंकी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने राजू बारले के खिलाफ धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश पाटन प्रशांत पाराशर के न्यायालय में प्रस्तुत किया।