दुर्ग। युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भानू प्रताप सिंह त्यागी की अदालत ने आरोपी कैलाश निर्मलकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एजीपी प्रदीप नेमा ने की।
उन्होंने बताया कि हत्या की घटना अम्लेश्वर थाना अंतर्गत 26 सितंबर 2021 की है। मामले में मृतक मुकेश यादव के छोटे भाई रूपेश यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक घटना दिनांक को उसका भाई रात में गांव में पास के दुकान पर गया था। वहां पर आरोपी ने उससे विवाद कर चाकू मारा।
