शौच के लिए घर से निकली नाबालिक बालिका को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गया, फिर किया दुष्कर्म, आरोपी हिरासत में

केशव साहू
छुईखदान। प्रार्थी ने दिनांक 06.01.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.01.2025 को दोपहर 01.00 बजे इसकी नाबालिक लड़की उम्र 15 वर्ष 25 दिन अपने मामा घर ग्राम साल्हेकला से शौच जा रही हु कहकर निकली है जो घर वापस नही आयी है संदेह है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर कही ले गया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 137(2)भा0 न्या0स0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जिस पर पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ आशा रानी (रा.पु.से.)के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक विवेचना कर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया जिसके पालन में नाबालिग बालिका एव अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था दौरान मुखबिर की सूचना पर नाबालिग बालिका को साखा में चंद्रशेखर यादव के कब्जे से बरामद किया गया है पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी चंद्रशेखर यादव के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी विवेचना दौरान आरोपी चंद्रशेखर यादव को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी चंद्रशेखर यादव पिता धीरपाल यादव उम्र 20 वर्ष निवासी साखा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 18/05/2025 को माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में सउनि
के. के. राय , आरक्षक उदय बरेठ, आरक्षक प्रकाश सिदार, आरक्षक सुशील साय पैंकरा, महिला आर. आरती चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।