दामाद की हत्या में सास को उम्रकैद, पत्नी को 7 साल की सजा, रानीतराई थाना क्षेत्र का मामला


पाटन।। थाना रानीतराई क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरबारमोखली निवासी टिकेश्वर देशमुख की हत्या के मामले में उसकी सास भारती वर्मा को आजीवन कारावास और पत्नी अनिता देशमुख को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की।
घटना 28 अगस्त 2024 की रात करीब 8 बजे की है। बताया गया कि टिकेश्वर देशमुख घर में सो रहा था, तभी उसकी सास भारती वर्मा ने लोहे की गैती और टांगिया से उस पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत छुपाने की कोशिश की। सास भारती वर्मा और पत्नी अनिता देशमुख ने शव को बोरे में भरकर घर में ही छुपा दिया और अगले दिन घर में ताला लगाकर बच्चों को लेकर बाहर चली गईं।
करीब चार दिन बाद घर से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों को शक हुआ और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सरपंच, कोटवार और ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा, जहां से सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ।
मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर गहन जांच की। अंतिम प्रतिवेदन और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।