भिलाई। नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम पोटिया में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर के न्यायालय के यह फैसला आया।प्रकरण के मुताबिक घटना 7 मई 2023 की है। शाम करीब साढ़े 7 बजे गांव का ही गजेंद्र यादव पड़ोस में महेश यादव के घर हो रही शादी समारोह में गया हुआ था। जहां आरोपी दुलामणि पिता अमरलाल साहू (19 वर्ष) आया। उसने चाकू से गजेंद्र पर वार शुरू कर दिया। इस दौरान पेड और कनपटी पर चाकू से वार किए गए। गजेंद्र की अतड़ियां बाहर आ गईं। उसे तत्काल अहिवारा स्थित सामुदायिक अस्पताल में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां आरोपी पर दोषसिद्ध पाया गया। उसे धारा 302 उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।







