दुर्ग । पति, पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपित गोकुल साहू को. आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित ने मृतक दंपती का संपत्ति हड़पने की नियत से घटना को अंजाम दिया था। मृतक दंपती की कोई संतान भी नहीं है।

प्रकरण के मुताबिक रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम बैहार निवासी प्रार्थी अजय साहू बेरला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उसकी बड़ी दीदी नीरा साहू तथा जीजा विष्णु साहू सुदामा नगर टिकरापारा रायपुर में रहते थे। 29 मई 2019 को जीजा विष्णु साहू का भतीजा गोकुल उर्फ गणेश साहू उसके जीजा व दीदी को अपने साथ ग्राम कारा ले गया था। गोकुल साहू रायपुर वापस आ गया लेकिन उसके दीदी व जीजा नहीं लौटे। पतासाजी के दौरान दो जून 2019 को नंदिनी नगर थाने में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस द्वारा गोकुल साहू से पूछताछ पर उसने नीरा साहू व विष्णु प्रसाद का गला दबाकर और चाकू से वारकर हत्या करना बताया।

