पंडरिया ।सालिक राम बांधवे, वालेंटियर,जिला विधिक सेवा कबीरधाम ने बच्चों को बताया कि विधिक सेवा द्वारा कानूनी जानकारी व सुरक्षा प्रदान किया जाता है।उन्होंने बताया कि बच्चों व महिलाओं पर होने वाले अपराध के संबंध में जानकारी प्रदान करना,अनुसूचित जाति,जनजाति या कोई भी गरीब व्यक्ति का शोषण हो रहा हो।

इस प्रकार सभी कमजोर व्यक्ति को विधिक सेवा से मदद प्रदान की जाती है।कानून संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है।जिसमें कोई भी काल करके मदद ले सकते हैं।गुड़ टच-बेड टच,बाल श्रम,शिक्षा से वंचित रखना सहित,बाल विवाह सहित अनेक कार्य जो बच्चे से सम्बंधित अपराध हैं।उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधों के संबंध में माता पिता,शिक्षक या बड़ों को बताना चाहिए।उनके द्वारा बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता।यदि कोई इन बच्चों से जोखिम वाले श्रम करवाता है तो यह अपराध के श्रेणी में आता है।इसी प्रकार 6 14 वर्ष को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है।