दुर्ग। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत ढौर (हि) के पंचायत सचिव श्री सालिक राम ठाकुर को शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता के कारण निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री ठाकुर द्वारा ग्राम पंचायत में मादक पदार्थ का सेवन कर उपस्थिति होने, पंचायत निर्वाचन 2024-25 के दौरान कार्यों में अनुपस्थित रहने, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों को बाधित करने के तथ्य सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत धमधा की मासिक बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहना एवं शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता प्रदर्शित करना भी पाया गया है।
उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 3 का उल्लंघन होने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत धमधा, जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी







