•थाना पंडरिया के अपराध क्र. 126/23 धारा 363,366,376, IPC, पाकसो एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही.
पंडरिया-07 मई की रिपोर्ट पर नाबालिक लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्र. 126/23 धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया।

जिस पर अज्ञात आरोपी एवं नाबालिक बालिका का लगातार पता तलाश किया गया।इस दौरान थाना पंडरिया पुलिस को सूचना मिली कि (मोहंदी)कोटा का विकास जांगड़े उर्फ़ सोनू नाबालिक लड़की को बगबुडवा पथरिया में रखा है। जिस पर पंडरिया पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस टीम भेजा गया। जहाँ विकास जांगड़े के कब्जे से नाबालिक लड़की को बरामद कर थाना लाया गया।पूछताछ दौरान पता चला की आरोपी नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया था एवं शारीरिक सम्बन्ध बनाया।जिस पर प्रकरण में धारा 366,376, IPC 4,6 पाकसो एक्ट अंतर्गत कार्यवाही की गई।आरोपी विकास जांगड़े उर्फ़ सोनू पिता बहोरन जांगड़े उम्र 23 वर्ष पता मोहंदी (कोटा ) बिलासपुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को जेल भेजा गया।
वहीं दूसरी कार्यवाही में11मई की रिपोर्ट पर ग्राम तेंदुवा टिकरी कोटा का रहने वाला सालिकदाश मानिकपुरी प्रार्थिया के घर पर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण कर अनाचार किया है। जिस पर थाना पंडरिया में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 130/23 धारा 376,456,506 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
जिस पर आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु थाना पंडरिया से टीम गठित किया गया एवं आरोपी का पता तलाश किया गया।इस दौरान टीम के सदस्यों को सूचना मिला कि आरोपी पंडरिया बस स्टैंड आया हुआ। जिस पर तत्काल मौक़े पर टीम भेजा गया एवं बस स्टैंड से आरोपी को पकड़ा गया।पूछताछ दौरान आरोपी घटना करना स्वीकार किया एवं आरोपी सालिकदास मानिकपुरी निवासी तेंदुवा टिकरी थाना कोटा बिलासपुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमाशंकर राठौर, सउनि वीरेंद्र मिश्रा, प्र.आर. राजेश्वर, आर. द्वारिका, ईश्वर, प्रभाकर, परिनीति का विशेष योगदान रहा।