पाटन।।ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत् पालन हेतु नगर निकाय में एक महत्वपूर्ण और संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 6147/2023 के तहत अब वार्ड पार्षद केवल जनप्रतिनिधि नही, बल्कि अपने वार्ड में स्त्रोत पर ही कचरा पृथक्करण शिक्षा के लिए मुख्य वैधानिक उत्तरदायी यानी नामित किए गए है।

बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष श्री योगेश निक्की भाले, समस्त वार्ड पार्षदगण, एवं श्री हेमंत कुमार वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, साथ ही स्वच्छता प्रभारी उपस्थित रहे।
बैठक में शासन के आदेशानुसार अब घर-घर में रखने होगे डस्टबिनः – SWM नियम, 2026 के तहत अब नगर के सभी नागरिकों को अपने घरों और दुकानों में मिश्रित कचरा रखने की अनुमति नही होगी। अब प्रत्येक परिवार को अनिवार्य रूप स 4 अलग-अलग रंग के डिब्बो में कचरा बांटना होगा जिनमें हरा डिब्बा रसोई का गीला कचरा, नीला डिब्बा प्लास्टिक, कागज, कांच जैसे सूखा कचरा, लाल डिब्बा स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि, बैंगनी डिब्बा गीला विशेष देखभाल अपशिष्ट जैसे दवाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बैटरी इत्यादि के लिए होगी।





