पटवारियों के निलंबन आदेश की उच्च स्तरीय जांच एवं बहाली हेतु पटवारी संघ ने कलेक्टर से की मांग


पाटन। पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंप ज्ञापन में बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन के आदेश क्रमांक /1784/अ.वि.अ./प्र.01/2025 पाटन दिनांक 12/08/2025 एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भिलाई-03 जिला-दुर्ग (छ.ग.) आदेश कमांक 5033 अ.वि.अ./ कानूनगो /2025 भिलाई-03 दिनांक 12/08/2025  आदेशानुसार, तहसील पाटन के पटवारी श्री मनोज नायक एवं तहसील अहिवारा के पटवारी श्री कृष्णा कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया है।
वर्तमान में पटवारियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रणाली में ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिससे नया खसरा जनरेट किया जा सके। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी प्रविष्टि परिवर्तन करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त निलंबन की कार्यवाही राजस्व पटवारी संघ, दुर्ग के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

संघ यह स्पष्ट करना चाहता है कि—

इस प्रकरण में निलंबन आदेश से पूर्व संबंधित पटवारियों को कोई कारण बताओ सूचना (शोकॉज नोटिस) जारी नहीं किया गया।
संबंधित पटवारियों द्वारा इस विषय में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को पूर्व में सूचित किया गया था।
बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई भी बदलाव संभव नहीं था, इसलिए निलंबन के आधार त्रुटि पूर्ण एवं न्याय संगत नहीं है।

अतः राजस्व पटवारी संघ, दुर्ग  आपसे निवेदन करता है कि—

1. इस प्रकरण की  उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
2. निलंबित पटवारियों को  बहाल किया जाए।
3. यदि जांच में किसी की वास्तविक जिम्मेदारी सिद्ध होती है तो उसी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

निलंबित पटवारियों की बहाली नहीं किए जाने पर, राजस्व पटवारी संघ, जिला शाखा दुर्ग दिनांक 14/08/2025  से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेगा एवं दिनांक 18/08/25 से हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा , जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।