पंडरिया। पंडरिया थाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बलहाफुलसा कर भगा ले जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।जिसमें अपराध क्रमांक 240/24 धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया।विवेचना दौरान आरोपी एवं अपहृता के बिलासपुर में होने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। जिस पर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम तैयार कर पतासाजी हेतु बिलासपुर भेजा गया।जो आरोपी एवं अपहृता के बिलासपुर में होने से अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया तथा साथ लाया गया।
आरोपी हीरा सिंह पिता शिवप्रसाद गोंड उम्र 19 साल निवासी भदराली जिला कबीरधाम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 366(क),376(2)n भादवि, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर आरोपी हीरा सिंह को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा,सउनि मोहन लाल खुंटे,प्रधान आरक्षक राजेश्वर कोसरिया, आरक्षक-सुनील घृतलहरे, म.आर. संगीता चंद्रवंशी एवं साईबर टीम का विशेष योगदान रहा।