रूही पंचायत की अविश्वास प्रस्ताव सम्मिलन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, कोर्ट ने दिया स्थगन आदेश, सरपंच भारती जांगड़े ने एसडीएम पाटन को दिए शपथ पत्र

पाटन।  संवेदनशील ग्राम पंचायत रुही के सरपंच कुमारी भारती जांगड़े पर तीन वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार  लाये गए अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से सोमवार को पारित जरूर हो गया था। इसके बाद सरपंच ने  हाईकोर्ट में अपील किया। जिसके बाद माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।  मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही व पारित अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दिया है।  हाईकोर्ट ने सभी कार्यवाही पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुवे कुमारी भारती जांगड़े को सरपंच पद पर बरकरार रखा है। अविश्वास प्रस्ताव आते ही निर्वाचित सरपंच कुमारी भारती जांगड़े ने मतदान के पूर्व ही प्रस्ताव पर रोक लगाने वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, मंगलवार को न्यायमूर्ति पी कोशे सेम की बेंच ने सुनवाई करते हुवे तर्क व तथ्यों को ध्यान में रखते हुवे अविश्वास प्रस्ताव की सम्पूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता बीपी सिंह ने बताया कि फरार आरोपी उपसरपंच हितेंद्र पटेल के आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है।  जिसमें सरपंच भारती जांगड़े आवेदक है उन सभी के सत्यापित दस्तावेज,  तत्काल अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान सम्मिलन बुलाना व सरपंच भारती जांगड़े को लगातार प्रशासन द्वारा उपेक्षित करना यह सभी स्थिति को लेकर  उच्च न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने निवेदन  सरपंच ने किये थे,  उन्होंने कहा की माननीय न्यायालय द्वारा न्यायहित में फैसला दिया गया है ।
हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत रुही भारती जांगड़े ने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन कार्यालय में उपस्थित होकर इस के आदेश के संबंध में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किए है ।