आशीष दास

कोण्डागांव । जिले में कोरोना वायरस एवं इसके नये वेरियंट ओमीक्राॅन के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा संभावित उपायों के अंतर्गत स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु पूरे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत् जिला कोण्डागांव में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगें।
इसके अतिरिक्त जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, माॅल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा, होटल एवं रेस्तराँ, स्वीमिंग पूल, आडीटोरियम, मैरिज पैलेस आदि को वास्तविक क्षमता की एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकाॅल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके उपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले की सड़क सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग के कोविड जांच दल द्वारा रेंडम टेस्टिंग किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत् दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) संपूर्ण जिला कोण्डागांव में तत्काल रूप से प्रभावशील होगा। जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।





