पाटन। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह में पिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रकरण में पैरवी की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना वर्ष 2025 में दीपावली के दौरान की है। ग्राम गाड़ाडीह निवासी आरोपी डोमन लाल यदु का अपनी पत्नी और भाइयों के साथ विवाद हो रहा था। उसी परिसर में उसके पिता चुन्नीलाल यदु भी रहते थे। विवाद बढ़ता देख चुन्नीलाल यदु बीच-बचाव करने और पुत्र को समझाने पहुंचे।
इसी दौरान आरोपी डोमन लाल यदु ने पास में रखे टांगिया से अपने पिता के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर दिया। हमले में चुन्नीलाल यदु गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी पुत्र डोमन लाल यदु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने मामले की पैरवी की।






