स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, पहले नोटिस फिर चलेगा बुलडोजर, स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों के आसपास कर रहे निगरानी

दुर्ग। जिले में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री जारी रहने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले में 1107 शासकीय एवं 605 निजी स्कूल संचालित हैं। इन सभी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों का सर्वे और निरीक्षण किया जाएगा। पहली जांच में नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उन्हें चेतावनी देकर नोटिस जारी किया जाएगा। दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को बेलौदी, बोरेन्दा और बटरेल शासकीय स्कूलों के आसपास कार्रवाई करते हुए 23 दुकानों की जांच की तथा कोटपा अधिनियम के तहत कुल 2,450 रुपये का अर्थदंड वसूला। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के आसपास बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण को ध्यान में रखते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।