उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही से न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने वाले उपनिरीक्षक सुखेन नायक को किया गया सम्मानित


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

बलौदाबाजार। थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम असनींद में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामसागर जायसवाल एवं संजू जायसवाल को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास तथा ₹10,000-10,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया उक्त प्रकरण में थाना कसडोल में पदस्थ उपनिरीक्षक सुखेन नायक द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर तथा उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसके मद्देनजर अपनी तत्परता एवं उत्कृष्ट जांच विवेचना कार्यवाही से मामले में दोनों आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने वाले उप निरीक्षक सुखेन नायक की सराहना एवं प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।