राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक केसीजी त्रिलोक बंसल (भा पु से) के निर्देशन एवम अति 0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले, थाना प्रभारी खैरागढ़ जितेन्द्र बंजारे के मार्गदर्शन में वर्तमान समय में हो रही घटनाओं को देखते हुए लगातार अपराधियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में थाना खैरागढ़ टाऊन भ्रमण पेट्रोलिंग पर हमराह स्टाफ के रवाना हुआ था कि दौरान जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक दस चक्का ट्रक क्रमांक सीजी 04 डीए 6992 जिसमें कबाड़ी सामान टूटा-फूटा भरा हुआ है जो जालबांधा दुर्ग की ओर जा रहा है जिसकी सूचना पाकर गवाह 01. शिव कुमार एवं 02. जुगनू को मुखबीर सूचना अवत कराकर मुखबीर पंचनामा तैयार कर साथ लेकर बीबीसी पेट्रोल पम्प के पास अमलीपारा खैरागढ़ के पास नाकाबंदी कर आते हुए ट्रक दस चक्का क्रमांक सीजी 04 डीए 6992 को रोका चेक करने पर ट्रक में कबाड़ सामाग्री सायकल, ड्रम, लोहे की रॉड, तेल टीना एवं अन्य कबाड़ सामान आदि भरा हुआ था।

जिससे जिससे ट्रक ड्रायवर जय प्रकाश सिंह से पूछताछ करने तथा नोटिस देने पर कबाड़ सामान के संबंध में कोई वैद्य कागजात नही होना लेख कर बताया जिसमें कबाड़ी सामान का वनज 13160 किलो ग्राम किमती करीबन 150000 रूपये चोरी के सामान होने की संदेह पर गवाहों की उपस्थिति में मौके पर कार्यवाही कर धारा 35(1) (ई) भा०ना०सु०सं०/ 303(2) भा०न्या०सं० के तहत मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया।
अनावेदक जय प्रकाश सिंह पिता सूरूज देव सिंह उम्र 55 साल निवासी नवीन नगर थाना पारडी जिला नागपुर (महा०) हाल पता किल्लापारा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ केसीजी (छ0ग०) के विरूद्ध इस्त० क्रमांक 12/2024 धारा 35 (1) (ई) भा0ना0सु0सं0 / 303 (2) भा०न्या०सं० तैयार कर जप्तशुदा सम्पत्तियों के स्वामियों का पता तलाश किया जा रहा है।अपराध घटित होने की परिकल्पना से आरो विरुद्ध गंभीर धाराओं के तहत् भी आरोपियों को भेजा गया जेल।
