पाटन। ग्राम लोहरसी में होली मिलन समारोह के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्री दुलार सिंह निर्मलकर ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार घटना 19 मार्च 2022 की है। ग्राम लोहरसी के भाठापारा स्थित राम मंदिर के सामने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आरोपी विचित्र यादव एवं प्रीतम पीयूष साहू का जयप्रकाश चन्द्रकार के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जयप्रकाश चन्द्रकार के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया।
हमले में गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश चन्द्रकार का उपचार एक निजी अस्पताल में कराया गया। घटना की शिकायत पर पाटन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश श्री दुलार सिंह निर्मलकर ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री शेखर वर्मा ने पैरवी की।






