भिलाई। दिनांक 25.07.25 को प्रार्थीया पूर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में लिखित आवेदन में बताया कि नेमा गोस्वामी, ईश्वरी गोस्वामी, योगिता गोस्वामी और भरत गोस्वामी मिलकर महिलाओं से विभिन्न फाइनेंस बैंक से लोन निकलवाकर तबीयत खराब होने के बहाने बनाकर, बहला-फुसलाकर, किस्त स्वयं पटाएंगे कहकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर, परिवार जनों की बीमारी का इलाज और परिवारिक खर्च का हवाला देकर महिलाओं से धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मामले में अपराध क्रं0 853/25 धारा 318(4) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को रायपुर मंगल बाजार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पति नेमा गोस्वामी, बेटी योगिता गोस्वामी और दामाद भरत गोस्वामी के साथ मिलकर दो माह पूर्व रेशने आवास की महिलाओं को स्मॉल बैंक फाइनेंस के माध्यम से लोन दिलवाया था। लोन लेने वाली कम पढ़ी-लिखी घरेलू महिलाओं से सभी नगद रकम 15,00,000/- रुपये छलपूर्वक धोखाधड़ी कर लालच देकर हड़प लिए गए।
आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना सुपेला में अपराध कं0 880/25 धारा 318(4).3(5) बीएनएस और अपराध कं0 881/2025 धारा 318(4).3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
इस कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पूरनलाल साहू, प्र.आर. सुबोध पांडे, रामनारायण यदु, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी और गंभीर जाट की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी का विवरण:
ईश्वरी गोस्वामी पिता बेनी पूरी गोस्वामी उम्र 64 वर्ष पता रेशने आवास नेहरू नगर वार्ड के 05 चान्ना सुपेला जिला दुर्ग हाल मंगल बाजार रायपुर थाना।







