नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनाई सजा


पाटन। नाबालिक को बहला फुसलाकर भगाकर लें जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने की।  प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने सहेली का घर गई थी वहां से अपने घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में आरोपी निखिल कुर्रे ने उन्हें बहला फुसलाकर  अपने बाइक में बैठकर घूमने ले जाने के बहाने अपने दीदी के घर ले गई वहां से उन्हें नागपुर ले जाया गया।  नाबालिक पीड़िता के साथ वहां पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया उतई थाना में पहले गुम इंसान की सूचना हुई उसके बाद पीड़िता को नागपुर से बरामद किया गया।  पूछताछ में खुलासा होने पर आरोपी निखिल को विरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी निखिल कुर्रे को 20 साल की सजा सुनाई है एवं उनके साथी विकेश मारकंडे, दिनेश बघेल तरुण बघेल को भी अर्थ दंड की सजा सुनाई है।