अंडा। थाना अण्डा पुलिस टीम के द्वारा अप.क्र. 19/2025 धारा 296,351 (2), 119(1),3(5) बीएनएस प्रकरण के आरोपीगण को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफतार श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, विजय अग्रवाल जिला दुर्ग (छ.ग.), श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) अभिषेक झा जिला दुर्ग एवं श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय पाटन अनूप लकड़ा जिला दुर्ग के निर्देश पर जिले में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने त्वरित कार्यवाही की जा रही है। जिस कम में दिनांक 29.04.2025 को प्रार्थी लक्षमण धीवर पिता देवराज धीवर उम्र 32 वर्ष थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मछली खरीदी बिकी का काम करता हू। रोजाना देशी शराब भठठी के पास मछली बिक्री करता हूं तथा मेरे बगल मे राज कुमार धीवर, राकेश धीवर, राजेश्वर धीवर, कृपा राम भी मछली बिक्री करने के लिये पसरा दुकान लगाते हैं कि दिनोक 29.04.2025 को शाम करीबन 05.20 बजे 02 लडके हमारे पसरा के पास आये और शराब पीने के लिये पैसे की मांग कर मजबुर करने लगे मेरे द्वारा नाम पता पूछने पर धाँस दिखाते हुये युवराज उर्फ राज कुमार बांधे व मोहन सेठी उर्फ मोगन नाम बता रहा था जो मुझे एक राय होकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर सभी मछली दुकान व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देने लगे आसपास के भीड ईकठठा हुये तो वे लोग भाग गये। कि रिपोर्ट पर थाना अण्डा मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी/गवाहो को तलब कर पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपीगण की पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया आरोपीगण 01. युवराज उर्फ मोनू उर्फ राज कुमार बांधे पिता स्व. धनीराम बांधे उम्र 22 वर्ष पता ग्राम उतई विराट नगर इंदिरा आवास जिला दुर्ग (छ.ग.) 02. मोहन सेठी उर्फ मोगन पिता संतोष सेठी उम्र 21 वर्ष पता स्टेशन मडौदा थाना नेवई जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दिनांक घटना समय सदर को उपरोक्त अपराध जुर्म स्वीकार करने पर आरोपीगण को विधिवत गिरफतार कर गिरफतारी की सूचना परिजनों की दी गई तथा आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय दुर्ग भेजा गया हैं। मामले में विवेचना जारी है। उक्त कार्यवाही में श्रीमान थाना प्रभारी महोदया परिउपुअ आकर्षी कश्यप, सउनि सुंदर लाल नेताम, प्रआर दिलीप राउत आरक्षक भवानी जगत, उमाकांत वर्मा, तेजेश्वर साहू, तिलेश्वर यादव की मुख्य भूमिका रही है।
