गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देकर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया,  घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का धारदार चापड़ जप्त किया गया

धारदार हथियार लेकर घूमने वाले आरोपियों पर दुर्ग पुलिस की लगातार कार्रवाई
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▪️ आरोपी के विरुद्ध BNS एवं आयुध अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई
▪️ प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 03.04.2026 को प्रार्थी ललित ढीमर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ढीमर पारा, वार्ड क्रमांक 32 दुर्ग द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान मोहल्ले का रहने वाला आरोपी मनोज ढीमर पुरानी बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार से चेहरे पर हमला कर चोट पहुंचाई।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 169/2026 धारा 296, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को चिन्हित कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चापड़ जप्त किया गया।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 एवं 27 के तहत पृथक कार्यवाही भी की जा रही है।
घटना का कारण :
पुरानी रंजिश को लेकर विवाद।
घटनास्थल :
ढीमर पारा, बजरंग बली मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 32, दुर्ग।
आरोपी :
मनोज ढीमर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ढीमर पारा, वार्ड क्रमांक 32, दुर्ग।
जप्त सामग्री :
01 नग लोहे का धारदार चापड़
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस स्टाफ की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही।