दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सुनाई सजा, अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनाई सजा, पीड़ित के तरफ से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक शेखर वर्मा ने की पैरवी


पाटन। ग्राम गोडपेंडरी थाना उतई जिला दुर्ग के आरोपी जय शंकर जांगड़े उर्फ अच्छे जांगड़े को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने दो वर्ष एवं 6 माह की श कारावास एवं ₹2000 की अर्थ दंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक शेखर वर्मा ने पैरवी किया । प्रार्थी सुनील गायकवाड जो दोनों पैर से विकलांग है वह ग्राम गोडपेंडरी के अपने दुकान में 8 जुलाई 2024 को बैठा था तभी रात करीब 8:00 बजे आरोपी ने अपने अन्य साथी के साथ आकर सुनील से शराब पीने के लिए पैसों की मांग किया। प्रार्थी सुनील ने पैसा नहीं है कहकर पैसा देने से इनकार किया तो आरोपी एवं उसके साथियों ने मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या करने की नीयत से अपने पास रखें धारदार कटर से सुनील के गर्दन पर वार किया। जिसका बचाव प्रार्थी ने किया तो उसके भुजा में गंभीर चोट आई थी। प्रार्थी सुनील के पत्नी बीच बचाव के लिए आए तो आरोपी भाग गया।। सुनील को तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल उतई ले गए पश्चात थाना उतई पुलिस ने आरोपी जय शंकर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समाज प्रस्तुत किया था।