नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर खड़े रहकर अतिक्रमण पर चलवाई बुलडोजर, मैत्री स्कूल पाटन के पीछे दिवाल ढहाई है, पढ़िए पूरी खबर


पाटन। मैत्री स्कूल पाटन के पीछे बने दिवाल को ढहा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह दिवाल अतिक्रमण कर बनाया गया था। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक तहसीलदार पाटन द्वारा के. सुधाकरण पिता आर केशवन , अध्यक्ष मैत्री एज्यूकेशनल एण्ड कल्चरल एसोसियन रिसाली सेक्टर भिलाई , श्रीमती राजम्मा पति स्व. के सुधाकरण को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटा कर जवाब प्रस्तुत देने कहा गया था। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिसके बाद राजस्व विभाग ने पहल करते हुए नगर पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण हटाने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीएम पाटन और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद थे।

जानकारी के जो नोटिस दिया गया था उसमें मुताबिक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग का कमांक / 5787/ आबंटन / 2025 आदेश दिनांक 14.07.2025 के अनुसार ग्राम पाटन प०ह०नं0 35 तहसील पाटन स्थित रिक्त शासकीय भूमि खसरा नंबर 626 का भाग 0.54 हे0 को व्यवहार न्यायालय के न्यायिक एवं कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग छ.ग. को आबंटित किया गया है। एवं खसरा नंबर 203 रकबा 1.60 हे०, खसरा नंबर 222 का भाग 0.33 हे०, तथा खसरा नंबर 222 का भाग 0.42 हे0 कुल 2.35 हे0 भूमि को व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण हेतु आबंटित किया गया है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 06.03.2026 आबंटित भूमि खसरा नंबर 222/2 का भाग रकबा 0.10 हे० तथा खसरा नंबर 203 का भाग रकबा लगभग 0.44 हे0 कुल रकबा 0.54 हे० भूमि पर आपके द्वारा पक्की प्रीकास्ट वॉल से घेरा किया जाना प्रतिवेदित किया है। उक्त संबंध में अतिक्रमणकारी को पूर्व में भी अतिकमण हटाने हेतु नोटिस जारी पश्चात भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतएव आपके द्वारा किये गये अतिकमण को 03 दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। अन्यथा कि स्थिति में बल पूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कि जावेगी ।