नगर पंचायत क्षेत्र में गणेशोत्सव समिति को देना पड़ेगा शुल्क, तभी मिलेगी अनुमति, नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष आभाष दुबे ने इसे बेतुका फरमान बताया

पाटन। नगर पंचायत क्षेत्र में गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए समितियों को अब अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही पंडाल के लिए शुल्क भी निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। जारी आदेश के अनुसार पंडाल के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान के हिसाब से प्रति वर्गफुट 1.50 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा। शुल्क जमा करने के बाद ही अनुमति दिए जाने की व्यवस्था बताई जा रही है।

इस आदेश को लेकर नगर पंचायत पाटन के नेता प्रतिपक्ष आभाष दुबे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब छोटे-छोटे गणेशोत्सव समितियों से भी पैसा वसूलने की योजना बना रही है। धार्मिक आयोजन करने वाली समितियों पर इस तरह का शुल्क लगाना उचित नहीं है।

आभाष दुबे ने इस व्यवस्था को बेतुका बताते हुए कहा कि गणेशोत्सव सामाजिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन है। छोटी समितियां चंदा एकत्र कर आयोजन करती हैं, ऐसे में उनसे पंडाल के क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिदिन शुल्क लेना आयोजकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा।

उन्होंने सरकार से इस आदेश पर पुनर्विचार करने और गणेशोत्सव समितियों को राहत देने की मांग की है।

हालांकि, नगर पंचायत क्षेत्र में गणेश प्रतिमा स्थापना और पंडाल लगाने के लिए अनुमति की प्रक्रिया तथा शुल्क को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लागू नियमों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी।