तात्कालिक प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक देवांश सिंह राठौर की विवेचना रंग लाई, नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को मिली 10 साल की कठोर सजा


जांजगीर। नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिल का है। इस मामले में तात्कालिक प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक देवांश सिंह राठौर थाना प्रभारी बलौदा के रूप में सेवा दे रहे थे। इस पूरे मामले में विवेचना देवांश सिंह राठौर ने किया था। इस विवेचना में उन्होंने सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया।
पूरा मामला इस प्रकार है की नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश जून द्वारा भादवि की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 366 के अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20000 एवं धारा 37.6- (2) (एन) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक पास्को चंद्रप्रताप सिंह के अनुसार प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह महाराष्ट्र कमाने-खाने अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। 9 अप्रैल 2018 के रात्रि 8 बजे करीबन उसके भाई ने मोबाईल से बताया कि 6:30 बजे घर से पीड़िता का पता नहीं चल रहा है कहीं ‘चली गयी है। तलाश करने पर पता नहीं चला है। प्रार्थी 11 अप्रैल को वापस गांव आकर लड़की के बारे में पता किया किंतु कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर कि रिपोर्ट चौकी नैला में किया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता आरोपी विजय कुमार मोहले निवास कापन नैला के पास है। पीड़िता ने बतायी कि आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर शारीरिक संबंध बनाया है। उक्त घटना को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विचारण उपरांत अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी विजय कुमार मोहले पिता समेलाल मोहले उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कापन चौकी नैला थाना जांजगीर को दण्ड दिया गया है।