राजकुमार सिंह ठाकुर
पंडरिया । ब्लाक के थाना कुंण्डा में प्रार्थी के द्वारा 2अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वर्ष 2015 में लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन में सिविल इंजिनियर में नौकरी की वैकेंसी निकली थी, जिसमे आरोपी जलेश्वर प्रसाद टंण्डन पिता धनीराम टण्डन उम्र 48 वर्ष निवासी कोसमतरा, फास्टरपुर जिला मुगेली के द्वारा बड़े नेताओं तक अपना पहुच बताकर प्रार्थी को सिविल इंजीनियर लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन में सिविल इंजीनियर में नौकरी लगाने के लिये 17 लाख रूपये सन 2015 में लिया था। प्रार्थी का चयन ना होने पर अपने दिए हुए रकम को ठग से मांगने के लिए गया तो उसे गुमराह कर मात्र 05 लाख रूपया वापस किया गया तथा शेष 12 लाख रूपये की मांग करने पर नही दे रहा है तथा टाल मटोल कर रहा है। इसकी रिपोर्ट पर थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 253/2022 धारा 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला बेरोजगार युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर मोटी रकम वसूल करने की बड़ी घटना को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी कुण्डा मुकेश यादव द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक मुकेश यादव के द्वारा आरोपी के पता तलाश हेतु विशेष टीम बनाकर रवाना किया गया। आरोपी जलेश्वर प्रसाद टंडन की पतासाजी कर आरोपी जलेश्वर प्रसाद टंण्डन पिता धनीराम टण्डन उम्र 48 वर्ष कोसमतरा थाना फास्टरपुर जिला मुगेली से पूछताछ किया गया जो प्रार्थी को सिविल इंजीनियर में नौकरी लगवाने के नाम पर 17,00000/ रूपये लेकर धोखाधडी करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी- जलेश्वर टंडन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक मुकेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से उनि. देवनारायण यादव, सउनि. शंकर लाल टंडन, आर. चंद्रशेखर चन्द्राकर, संजय डोरे, महिला आर. नेहा साव का विशेष योगदान रहा।