अधेड़ उम्र के आरोपी ने 13 वर्ष के नाबालिक लड़की का अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर बनाता रहा शारिरिक संबंध, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजकुमार सिंह ठाकुर

पंडरिया । पण्डरिया पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे जिला कबीरधाम के द्वारा दिये निर्देशानुसार व नरेन्द्र कुमार बेंताल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी मुकेश यादव के द्वारा अपहरण व बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया।30 दिसम्बर के प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 433/2021 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर अपहरण के मामले को विवेचना में लिया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा अपृहता नाबालिक होने से थाना प्रभारी पंडरिया के नेतृत्व में अपृहत बालिका एवं आरोपी के पतासाजी हेतु विशेष टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा साइबर सेल के मदद से मोबाईल टावर लोकेशन के माध्यम से बताये गये स्थान सकरी बिलासपुर में दबिश देकर अपृहता एवं आरोपी को बरामद किया गया। अपृहता नाबालिक होने से प्रकरण में धारा 366, 376(2)ढ भादवि0 4, 6 पॉक्सों एक्ट जोड़ी गई है। पुलिस द्वारा आरोपी सागरपंथ पिता उत्तम पंथ मानिकपुरी उम्र 35 वर्ष ग्राम उसलापुर थाना सकरी जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया । इस कार्य में सउनि0 पंचराम वर्मा, प्र0आर0 बंदे सिंह मेरावी, आर0 किर्ती वर्मा का विशेष योगदान रहा ।

मोबाईल के जरिये हुई थी पहचान- आरोपी द्वारा मोबाइल के जरिये नाबालिक को शादी का झांसा दिया गया था,जिसके पश्चात भागकर ले जाया गया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिक लडक़ी 28 दिसम्बर को अरहर फसल की रखवाली करने निकली थी,जिसके बाद वह पूरे दिन घर नहीं लौटी।जिसके पश्चात लड़की की पूछताछ रिश्तेदारों व आस-पास की गई।पता नहीं चलने पर 30 दिसम्बर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।जिसके बाद पुलिस ने मोबाईल के सहारे आरोपी का पता लगाया।

नाबालिक को बिलासपुर व इलाहाबाद ले गया था आरोपी- आरोपी सागर पंथ ने नाबालिक को भगाकर 28 दिसम्बर को बिलासपुर ले गया ,जिसके बाद उसे लेकर इलाहाबाद चला गया तथा पिछले तीन दिन से उसलापुर बिलासपुर में रह रहा था।जहां से उसे मंगलवर रात गिरफ्तार किया गया।