अमलेश्वर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता उमेश साहू 6 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्काषित, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते जिला अध्यक्ष  ने जारी किया आदेश

दुर्ग। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) ने संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों में उमेश कुमार साहू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार जांच समिति ने पाया कि उमेश कुमार साहू का आचरण पार्टी के संविधान, संगठनात्मक अनुशासन एवं मर्यादा के प्रतिकूल है। आरोप है कि उन्होंने पार्टी एवं वरिष्ठ नेताओं से जुड़े समाचार और अन्य सामग्री का प्रचार-प्रसार कर संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा पार्टी नेतृत्व की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उनका स्पष्टीकरण भी जांच समिति को संतोषजनक नहीं लगा।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान उनके पक्ष में पहले से निष्कासित कांग्रेस नेता संजय यदु की पैरवी की गई, जिसे समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों से जुड़ा माना। साथ ही, श्री मोरेश्वर (मोनू) साहू से जुड़े व्यक्तिगत विवाद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष प्रचारित करने को भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) की सर्वसम्मत अनुशंसा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की स्वीकृति के बाद जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने 17 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार निष्कासन अवधि के दौरान उमेश कुमार साहू कांग्रेस के किसी भी संगठनात्मक कार्यक्रम, बैठक या गतिविधि में पार्टी प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी के रूप में भाग नहीं ले सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।