अवैध कब्जा कर चला पंचायत का बुलडोजर, 28 वर्ष से सरकारी जमीन  पर कब्जा कर खेती कर रहे थे, पंचायत ने किया धारा 56 का उपयोग, पढ़िए पूरी खबर

सरपंच रमाकांत साहू ने किया धारा 56 का प्रभावी उपयोग, शासकीय भूमि पर 28 वर्षों से किए गए अतिक्रमण को किया कब्जा मुक्त

ग्राम पंचायत आगेसरा के युवा सरपंच श्री रमाकांत साहू द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 56 का प्रभावी उपयोग करते हुए खसरा नंबर 519 रकबा लगभग 1 एकड़ में श्री फकीरा राम निषाद द्वारा लगभग 28 वर्षों से सरकारी घास भूमि पर खेत बनाकर किए गए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त किया गया।
इस मौके पर ग्राम पंचायत आगेसरा के उप सरपंच, सचिव, कोटवार एवं पंच गण एक मत होकर ग्राम आगेसरा के समस्त नागरिकों से विचार विमर्श कर घटना की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन तहसीलदार पाटन, जामगांव राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से विगत 6 माह तक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए यह कार्यवाही किया गया, कब्जा मुक्त होने के उपरांत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी से अवगत कराया गया,।
सरकारी जमीन पर हुए इस कब्ज को आज ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों एवं गांव के समस्त नागरिकों के सहयोग से इस भूमि को कब्जा मुक्त किया गया।