फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का पहले अपहरण किया, फिर किराए के मकान में ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार


मुंगेली।
◾ थाना सिटी कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 56/2023 धारा 341, 342, 366, 376, 504 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने अपने परिवार के साथ दिनांक 04.02.2023 को थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम टिंगीपुर मुंगेली निवासी रूपेन्द्र भारती ने प्रार्थिया को कॉलेज जाते समय किरण पेट्रोल पंप, रायपुर रोड के पास रोक कर उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दिया एवं उसकी स्कूटी की चाबी को रखकर जबरदस्ती अपने ईको वाहन क्रमांक सीजी 28 एम 6377 से पड़ाव चौक के पास किराये के मकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया है, कि रिपोर्ट पर थाना मुंगेली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 56/2023 धारा 341, 342, 366, 376, 504 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी रूपेन्द्र भारती को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।