पाटन।

ग्राम पंचायत आगेसरा के युवा सरपंच रमाकांत साहू ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 56 का उपयोग करते हुए गांव के हृदय स्थल बाजार चौक, सहाड़ा देव मंदिर के पास खाली भूमि पर आचार संहिता के दौरान आबादी भूमि हल्का नम्बर 56, खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.40 पर 2 लोगो के द्वारा दुकान एवम 1 परिवार से शौचालय निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था।
इस अतिक्रमण को मुक्त करने हेतु तहसीलदार जामगांव आर द्वारा दिनांक 25.8.2025 को जारी निर्देश में ग्राम पंचायत सरपंच एवम सचिव को अतिक्रमण मुक्त कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था जिसके परिपालन में युवा सरपंच श्री रमाकांत साहू अपने पंचायत प्रतिनिधियो एवम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से तथा कब्जा धारियों को नियमानुसार 3 नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण किए गए लोगो से वार्ता किया गया, जिसके बाद दिनांक 15/10/2025 को ममता टावरी तहसीलदार जामगांव आर अपने साथ थाना प्रभारी श्री फागुराम राम लहरे थाना जामगांव आर के सभी स्टाफ सहित कब्ज़ा मुक्त कराने पूरे दल बाल के साथ पहुंचे तथा ग्राम पंचायत आगेसरा के समस्त पंच एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया गया जिससे आज बाजार चौक पर बने सहाड़ा देव प्रांगण पूरी तरीके से कब्जा मुक्त हो गया। अतिक्रमण मुक्त होने पर इसकी जानकारी तहसीलदार द्वारा कलेक्टर दुर्ग एवम एसडीएम पाटन को जानकारी दिया गया।






