तीन वर्ष की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई, अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई, रानीतराई थाना क्षेत्र का मामला


पाटन। रानीतराई थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 वर्ष की सजा तथा 5 हजार रुपए अर्थ दंड को सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्ची की मां ने रानी तराई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके तीन वर्ष की बच्ची अपने भाई के साथ गांव के आंगन बाड़ी केंद्र है थी। वे काम करने चली गई थी। जब दोपहर को वे घर पहुंची तो बच्चों रोने लगी और वे ठीक से चल नहीं पा रही थी। बच्ची के भाई ने अपने मां को बताया कि जब वे आंगनबाड़ी से वापस अपने बड़े पापा के घर जा रहा था तभी रास्ते में आरोपी कौशल महार उर्फ कोंदा ने बच्ची का हाथ पकड़कर गली में ले गया और इसके गुप्तांग से छेड़छाड़ किया। पुलिस ने आरोपी कौशल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल की सजा और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।