पाटन। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मर्रा के निर्वाचित सरपंच पालेश्वर ठाकुर के विरुद्ध थाना उतई में दर्ज किए गए अपराध के चलते पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुवे उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया था।
पूरे मामले के विचारण उपरांत न्यायालय ने सरपंच पालेश्वर ठाकुर को दोषमुक्त करते हुवे पूरे प्रकरण से बाइज्जत बरी कर दिया है, अब नियमानुसार उन्हें तत्काल सरपंच पद पर बहाल करना होगा।

न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने की सत्यप्रति के साथ पालेश्वर ठाकुर ने सरपंच पद पर बहाल करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।
इसी तारतम्य में क्षेत्रीय आदिवासी समाज द्वारा पालेश्वर ठाकुर को बिना किसी देरी के सरपंच पद पर बहाल करने एसडीएम पाटन को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी समाज को काफी उम्र में सरपंच निर्वाचित होकर गौरवान्वित महसूस कराने वाले युवा आदिवासी को विरोधियों द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाकर अपनी राजनीतिक व सरपंच पद पर बने रहने की मंशा पूरी की गई जो विरोधियों की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जिसका आदिवासी समाज घोर निंदा करता है। इस दौरान आदिवासी समाज जामगांव एम परीक्षेत्र अध्यक्ष पवन ठाकुर, बेलौदी से गुहा राम नेताम, दशरथ नेताम, धौंराभाठा से बेनी ठाकुर, छबि ठाकुर, शिवनंदन ठाकुर, बिनू ठाकुर, खिलेश ठाकुर, टेकु ठाकुर, भुखन ठाकुर, मोहन नेताम तर्रा, भुवनेश्वर ठाकुर झीट, सूरज ठाकुर उफरा, प्रदीप ठाकुर, रामकरण ठाकुर झीट , लखन ठाकुर उफरा, मोहन नेताम झीट, प्रेमलाल ठाकुर झिट, परदेसी ठाकुर झिट, बशो ठाकुर झिट,आशीष ठाकुर झिट, लक्ष्मी नारायण ठाकुर झिट , भुवनेश्वर ठाकुर , संदीप ठाकुर तर्रा, अजीत ठाकुर ऊफरा , खिलावन ठाकुर जामगांव एम, देवधर ठाकुर मर्रा, भगवती ठाकुर मर्रा, श्रीमती नर्मदा ठाकुर, नेहा ठाकुर, गैन्दी बाई , शुशीला ठाकुर, राजकुमारी नेताम, सत्यभामा पडोटी, डामन नेताम, संतोष ठाकुर आमालोरी , सत्यम आमालोरी, अजय आमालोरी, सोहन ठाकुर, शिव नेताम
बेलौदी सहित आमालोरी, धौंराभांठा, चुनकट्टा, मुड़पार, धुमा, सांतरा, गाडाडीह, जामगांव आर, झिट, मर्रा सहित 25 गांव के आदिवासी समाज के सैकड़ो महिला, पुरुष , युवा एवं बुज़ुर्गगण उपस्थित होकर एसडीएम पाटन को ज्ञापन सौंप कर तत्काल प्रभाव से पालेश्वर ठाकुर को सरपंच पद पर बहाल करने की मांग किया।