पेड़ काटकर अतिक्रमण करने वाले दो आरोपी को न्यायालय भेजा गया।


पंडरिया-ब्लाक के वनांचल क्षेत्र  के कुकदूर बीट के कक्ष क्रमांक PF/1468 जो कि संरक्षित वनक्षेत्र में आता है, जहाँ 1.200 हेक्टे. क्षेत्र में नीलगिरी व सागौन के 3000 से अधिक वृक्षों की अवैध कटाई कर अतिक्रमण का प्रयास किया गया। उक्त प्रकरण की जांच हेतु मण्डल प्रबंधक पिताम्बर साहू के द्वारा उप मण्डल प्रबंधक  दीपिका सोनवानी, परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पण्डरिया, श्रीकांत कुमार सिंह स.प.क्षे. देवसिंह भारद्वाज स.प.क्षे. रंजीत कुमार पटेल स.प.क्षे जसपाल सिंग मरकाम क्षेत्ररक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की गठित टीम द्वारा अतिक्रमणकारियों का पता लगाया गया।जिसमें रवनू पिता शोभाराम, उम्र 42 वर्ष, सूरज पिता रवनू उम्र 18 वर्ष दोनों जाति बैगा ग्राम भेडागढ़ थाना कुकदूर तहसील पडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा नीलगिरी के वृक्षों की अवैध कटाई कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाना पाया गया एवं दोनों के द्वारा अवैध कटाई कर अतिक्रमण का प्रयास करना स्वीकार किया गया।
उक्त कृत्य हेतु दोनो आरोपियों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) क.ग.ज. व भारतीय संरक्षित वन नियम 1960 की धारा 3 (A) एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 एवं 04 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18386/03 दिनांक 09.04.2025 दर्ज कर 6.470 घ.मी. नीलगिरी काष्ठ जप्त कर कार्रवाई की गई। उक्त दोनों आरोपियों को दिनांक 28अप्रैल को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय कबीरधाम में पेश किया गया, जहाँ आरोपियों को 09 मई तक के लिए रिमाण्ड पर भेजा गया है।