मतदान दिवस श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश घोषित


अर्जुनी- कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओ एवं स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान दिवस को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। जिले में लोकसभा निर्वाचन तृतीय चरण अन्तर्गत 7 मई 2024 को नियत है।
ऐसे कारखाना जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2- 2 घंटे का अवकाश तथा जो कारखाना निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आये हैं उनमें काम करने वाले श्रमिको को बारी- बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।