पाटन। पारिवारिक मामले में पेशी के दौरान कोर्ट जाने से जान से मारने की धमकी देने के बाद प्रार्थी की पत्नी एवं अन्य लोगों ने प्रार्थी के साथ मोबाइल पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर उतई पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी दिलेश्वर सिरमौर गाड़ाडीह निवासी है। उसका पत्नी के साथ विवाद को लेकर कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग में प्रकरण चल रहा है। 5 अप्रैल की शाम को प्रार्थी की पत्नी महेश्वरी सिरमौर ने मोबाइल पर के कॉल करके प्रार्थी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महेश्वरी सिरमौर के भाई संदीप मिर्चे, संजय मिर्चे व पिता पूनाराम मिर्चे भी शामिल है जो प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए। प्रार्थी ने अपने मोबाइल में है रिकॉर्डिंग कर उस बात को रखा है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351 (3), 3 (5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने उसे फोन पर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। 9 अप्रैल को खैरागढ़ की पेशी में कोर्ट में जाने पर उसे जान से मार देने की बात कही गई है। प्रार्थी ने बताया कि उसने पूर्व में भी 14 फरवरी और 6 मार्च को थाना में आवेदन देकर उन लोगों को समझाइश देने के लिए निवेदन किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।







