दुर्ग जिला में बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान है तथा भिलाई स्टील संयंत्र जैसा सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व का सार्वजनिक उपक्रम है इसके अलवा संवेदनशील कार्यो से जुड़े अनेक उपक्रम है जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय एवं अन्य विभागों के लिए संवेदनशील सामग्री एवं उपकरण का निर्माण करते हैं। इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इनमें कार्यरत कर्मचारियों का पूर्व चरित्र सत्यापन तथा इन उद्योगों में काम करने वाले अस्थाई एवं संविदा पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का विवरण होना सुरक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है, को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस सभी उद्योगों को जितने भी ठेके के एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले ठेकेदारों को अपने कामगारों की जानकारी जिला विशेष शाखा दुर्ग को उपलब्ध कराने निर्देशित किया है। ताकि उनका चरित्र सत्यापन एवं वेरिफिकेशन कराया जा सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए पारित आदेश के अनुसार सभी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अपने संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों की सूचना, पहचान संबंधी जानकारी, मूल पते की जानकारी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। कोई भी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अपने संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों का पूर्ण विवरण जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को प्रस्तुत करेंगे। आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो कर्मचारी, मजदूर किसी उद्योग, कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उन उद्योगों, कंपनियों, प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक भी जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को उनके संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना कार्य पर न रखा जाए। सभी कार्यरत् कर्मचारियों, मजदूरों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान क्रमांक, नियुक्ति की तिथि, पदनाम, विभाग, कार्य की प्रकृति सभी उद्योग, कंपनी के मालिक/ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार/प्लेसमेंट एंजेसी के संचालक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा जिला विशेष शाखा दुर्ग को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे। कार्यरत कर्मचारी, मजदूर द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना एवं जिला विशेष शाखा दुर्ग में देंगे। यह आदेश जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश जारी दिनांक 1 जून 2025 से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशाली होगा।